डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: पंचायत चुनाव-2024 (Panchayat Election) के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट डा. हिमांशु अग्रवाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एन.एस.), 2023 की धारा 163 के तहत विभिन्न आदेश जारी किए गए है।
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जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी जिला जांलधर के अधिकार क्षेत्र में जहां पचांयती चुनाव करवाए जा रहे है वहीं 5 से अधिक व्यक्तियों की बैठक से 48 घंटे की अवधि यानी 13-10-2024 को शाम 4:00 बजे से 15-10 बजे तक मतदान खत्म होने तक पाबंदी लगाई गई है।
जारी आदेशों में यह भी कहा गया है कि डोर-टू-डोर अभियान के तहत 48 घंटे के दौरान केवल चार व्यक्तियों के समूह के साथ घर-घर जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी राजनीतिक नेता, पदाधिकारी या पार्टी कार्यकर्ता, जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता नहीं हैं, उन्हें इस अवधि के भीतर यानी 13 अक्तूबर को शाम 4 बजे से 15 अक्तूबर को मतदान समाप्त होने तक निर्वाचन क्षेत्र खाली करना होगा।
यह आदेश 13 अक्तूबर को शाम 4 बजे से 15 अक्तूबर 2024 को मतदान समाप्ति तक लागू रहेगा। जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, 15 अक्तूबर को मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में कोई भी राजनीतिक दल प्रचार नहीं करेगा। ये आदेश 15 अक्तूबर 2024 से लागू होंगे।