डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षक पद के लिए आवेदन करते समय दूसरे राज्यों में की गई सेवा के अनुभव को भी शामिल करना होगा।
यह भी पढ़ें : डेली संवाद की खबर का आसर- माडल टाउन में अवैध बना Deck5 रेस्टोरेंट सील
आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने 2019 में सरकारी स्कूलों में 1558 हेड टीचर और 375 सेंटर हेड टीचर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। जिसमें यह शर्त लगाई गई कि शिक्षक की भर्ती के लिए पंजाब के किसी भी स्कूल में चार साल का अनुभव होना चाहिए।
यह भी पढ़ें: जालंधर के Board to Abroad के ट्रेवल एजैंट पर सनसनीखेज आरोप
इस शर्त को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। अब हाई कोर्ट ने इस मांग को जायज ठहराया है और कहा है कि इसमें दूसरे राज्यों के स्कूलों में दी गई सेवा और अनुभव को शामिल किया जाना चाहिए। सरकार इसे रोक नहीं सकती।