नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली के खिलाफ डाली गई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस पर कोई आदेश पारित नहीं करेगा। सिर्फ यही नहीं अदालत ने कहा कि किसानों द्वारा 26 जनवरी को किए जाने वाले किसी भी और तरह के प्रदर्शन पर वह आदेश पारित नहीं करेगी। सीजेआई ने कहा कि यह पुलिस को निर्णय लेना है। हम कोई आदेश नहीं देंगे। आप एक्शन लेने के लिए उचित अथॉरिटी हैं।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनवाई करते हुए कहा कि हमने समिति को किसानों को सुनने और हमारे पास आकर रिपोर्ट फाइल करने की शक्ति दी है। इसमें पक्षपात की क्या बात है? सीजेआई ने कहा कि कोर्ट पर कलंक मत लगाइए।
किसान महापंचायत की ओर से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के एक सदस्य के इससे अलग होने पर उन्होंने कमेटी को दोबारा बनाने के लिए आवेदन दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या यह वही संस्था है जिसने कल कमेटी के गठन को खारिज कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अपनी याचिका वापस लेने के लिए कहा है जो उसने 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दायर किया है। किसानों और सरकार के बीच आज होने वाली वार्ता पर एक किसान नेता ने सिंघु बॉर्डर पर कहा कि, आज की बैठक भी पहले जैसे ही होगी। बैठक से हमें कोई उम्मीद नहीं। जब भी बैठक होती है हम इसलिए जाते हैं कि सरकार हमारे साथ बैठक कर इसका हल निकाले। लेकिन हल निकालने का सरकार का अभी भी मन नहीं बना है।
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