अमेरिका। US News: अमेरिका से बड़ी खबर है। अमेरिका के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ट्रम्प अब 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।
ये भी पढ़ें: ट्रैवल एजैंट विनय हरि के खिलाफ DCP से शिकायत, FIR दर्ज करने की मांग
डोनाल्ड ट्रम्प को 6 जनवरी 2021 को हुई US कैपिटल हिंसा (अमेरिकी संसद) के लिए जिम्मेदार माना गया है। दरअसल, 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ट्रम्प की हार हुई थी। इसके बाद 6 जनवरी 2021 को उनके समर्थकों ने संसद में घुसकर हिंसा की थी और चुनाव के नतीजों को पलटने की कोशिश थी।
अमेरिका की इतिहास में पहला फैसला
डोनाल्ड ट्रम्प को अयोग्य घोषित करने का फैसला अमेरिकी संविधान के नियमों के तहत लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी इतिहास में यह पहला मौका है कि जब संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल कर किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया गया हो।
ये है मामला
US कैपिटल के अंदर सांसद जुटे थे और बाहर ट्रम्प समर्थकों की भीड़ बढ़ रही थी। वॉशिंगटन के वक्त के मुताबिक, 6 जनवरी की दोपहर 1 बजे के बाद US कैपिटल के बाहर लगे बैरिकैड्स को ट्रम्प समर्थकों ने तोड़ दिया।
ये भी पढ़ें: जालंधर में होटल Empire Square और Deck5 होगा सील
नेशनल गार्ड्स और पुलिस इन्हें समझा पाती, इसके पहले ही कुछ लोग अंदर घुस गए। दोपहर डेढ़ बजे कैपिटल के बाहरी हिस्से में बड़े पैमाने पर हिंसा होने लगी। इस दौरान गोली भी चली।