डेली संवाद, सूरत। Rahul Gandhi: ‘मोदी सरनेम’ (Modi Surname) मामले में मिली सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर आज सूरत की सेशंस कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सत्र अदालत ने सजा के फैसले को सही ठहराया है। राहुल गांधी अब सजा के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते है।
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यहां हम आपको बता दे कि याचिका में ‘मोदी सरनेम’ पर की गई टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया है। इस मामले को लेकर 3 अप्रैल को राहुल गांधी की और से सेशंस कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी।
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इसके बाद 13 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इसके बाद कोर्ट के फैसले को 20 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। राहुल गांधी की दो साल की सजा पर रोक को लेकर दायर याचिका पर आज जज रॉबिन मोघेरा ने फैसला सुनाया। मामले में राहुल की सजा में कोई बदलाव नहीं किया गया और याचिका खारिज कर दी गई।