डेली संवाद, नई दिल्ली। EPFO: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ने केंद्रीय बजट 2023 (Union Budget 2023) पेश करते समय बिना पैनधारकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) निकासी पर टैक्स कटौती (TDS) दर में कमी का बड़ा खुलासा किया है। अब पैन लिंक ना होने पर निकासी के दौरान 30 फीसदी की जगह 20 फीसदी TDS लगेगा। यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा।
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आपको बता दे कि बदले नियम का फायदा उन पीएफ होल्डर्स को होगा, जिनका पैन अभी तक अपडेटेड नहीं है। दरअसल, अगर कोई खाताधारक 5 साल के भीतर पैसे निकालता है तो उसे टीडीएस भरना पड़ता है। वहीं, 5 साल के बाद कोई टीडीएस नहीं लगता। इसके आलावा बजट 2023 में TDS के मिनिमन 10 हजार रुपए की थ्रेसहोल्ड लिमिट को भी हटा दिया गया है।
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इनकम टैक्स में कहा गया है कि अगर खाता खोलने के पांच साल से पहले पीएफ खाता उपयोगकर्ता अपने ईपीएफ से पैसा निकालता है तो तो निकासी की पूरी राशि और प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपए से अधिक के किसी भी पीएफ योगदान पर भी टैक्स लगेगा। पूर्व वर्ष से आय पर टैक्स कभी-कभी बाद में घटाया जा सकता है, भले ही वह पूर्व वर्ष में भुगतान किया गया हो।
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क्या है नए नियम
जिन लोगों के पास टैक्स पैन कार्ड उन्हें कम टीडीएस भुगतना करना पड़ता है। अगर किसी का पैन कार्ड EPFO के रिकॉर्ड में अपडेटेड नहीं है तो उसे 30 फीसदी तक टीडीएस भरना पड़ता है. अब इसे घटाकर 20 फीसदी कर दिया गया है।
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