डेली संवाद नई दिल्ली। Union Budget 2023: Budget 2023 में इंश्योरेंस से होने वाली कमाई (Insurance Income Became Taxable) पर टैक्स का ऐलान किया गया। अगर आपके इंश्योरेंस का सालाना प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है तो उससे होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा।
अभी तक इंश्योरेंस से होने वाली रेग्युलर इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती थी। इसका फायदा HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को मिलता था। बजट ऐलान के बाद इन एचएनआई को इंश्योरेंस से होने वाली कमाई पर लिमिटेड लाभ ही मिलेगा। यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा।
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यहां पर दो बातें साफ करना जरूरी हो जाता है, पहला- 31 मार्च, 2023 तक खरीदी गई पॉलिसी पर ये नया नियम नहीं लागू होगा। दूसरा- अगर जिस व्यक्ति का बीमा है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो राशि मिलती है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा।
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वर्तमान नियम के मुताबिक, इंश्योरेंस होल्डर की मौत हो जाने पर नॉमिनी को जो रकम मिलती है, वह पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। यह सुविधा आगे भी जारी रहेगी। बता दें कि सेक्शन 10(10)D के तहत इंश्योरेंस की मैच्योरिटी पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं डेथ बेनिफिट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है।
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अगर पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी का लाभ मिलता है तो इस सेक्शन के तहत अगर प्रीमियम अमाउंट सम अश्योर्ड का 10 फीसदी तक होगा तो मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगा। अगर प्रीमियम अमाउंट ज्यादा होगा तो मैच्योरिटी टैक्स फ्री नहीं होगा।