डेली संवाद, पंजाब। Punjab News: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वाहन प्रदूषण को देखते हुए नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर लागू की गई स्क्रैपिंग पॉलिसी के संदर्भ में पंजाब कैबिनेट ने नए वाहनों की खरीद पर छूट देने का फैसला किया है।
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इसके तहत परिवहन वाहन मालिकों को 15 प्रतिशत और गैर-परिवहन वाहन मालिकों को मोटर वाहन कर में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पंजाब कैबिनेट द्वारा घोषित नई स्क्रैपिंग नीति के तहत, परिवहन वाहनों के मालिक वाहन के पंजीकरण से 8 साल तक और गैर-परिवहन वाहनों के मालिक 15 साल तक योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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इसके तहत जब वाहन को स्क्रैप किया जाएगा तो स्क्रैपर से वाहन खरीदा जाएगा। इसके बाद स्क्रैपर वाहन के मालिक को जमा प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिसे संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी से वाहन मालिक द्वारा जमा करने पर नए वाहन के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में छूट दी जाएगी।
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