डेली संवाद, फिरोजपुर। Zira Factory Protests: पंजाब के फिरोजपुर के जीरा स्थित शराब फैक्ट्री के मामले में शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले को लेकर सरपंच के वकील ने कहा कि सरकार द्वारा पहली बार गठित कमेटी से उनका पक्ष संतुष्ट है। फैक्ट्री मालिक के वकील ने उन्हें भी कमेटी में शामिल करने की बात कही। सरकार इस पर राजी हो गई है।
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हाईकोर्ट ने गठित कमेटी को 2 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। साथ ही मामले की सुनवाई जनवरी तक के लिए टाल दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में पानी के दूषित होने का कोई कारण रिकॉर्ड में नहीं है। कीटनाशकों, पराली जलाने या अन्य कई कारणों से भी पानी दूषित हो सकता है।
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हाईकोर्ट ने स्थिति को चिंताजनक बताया, लेकिन पूछा कि अगर कोई कारण नहीं है तो फैक्ट्री को कैसे बंद किया जा सकता है। फैक्ट्री के वकील ने कहा कि फैक्ट्री के लिए स्थानीय हालात को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन क्या कारखाने सब कुछ प्रदूषित कर रहे हैं या इसके और भी कारण हैं?
इससे पहले पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने हड़ताल छोड़कर डिमांड चार्टर लाने को कहा था ताकि नई कमेटी बनाकर जांच के लिए सैंपल लिए जा सकें। पंजाब पुलिस-प्रशासन ने 18 दिसंबर को कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। पुलिस ने फैक्ट्री के एक तरफ के गेट पर लगे धरने को हटा लिया है।
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