डेली संवाद, नई दिल्ली। ITR Deadline: वित्त मंत्रालय ने 2022-23 के लिए आइटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2022 दी थी। इस डेट पर आइटीआर फाइल नहीं कर पाने वाले टैक्सपेयर्स को एक और मौका देते हुए फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 दी गई है।
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इसलिए टैक्सपेयर्स हर हाल में बिलेटेड और रिवाइज आइटीआर फाइल कर दें, क्योंकि इस बार चूके तो आयकर विभाग से नोटिस के साथ ही भारी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2.5 लाख रुपये से अधिक सालाना कमाई करने वालों को टैक्स फाइल करने की अनुमति दी गई है, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक कमाई करने वालों को आइटीआर फाइल करना अनिवार्य किया गया है।
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इसके लिए 31 जुलाई 2022 तय की थी। जो भी इस डेट तक आइटीआर फाइल नहीं कर सके हैं उनके लिए 31 दिसंबर 2022 तक आइटीआर फाइल करने का आखिरी मौका है। करदाताओं को यह राहत आयकर अधिनियम 139(4) के तहत दी गई है।
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