डेली संवाद, पंजाब। Punjab News: पंजाब में 6 हजार करोड़ की ड्रग तस्करी (Drug Smuggling) में फंसे पंजाब पुलिस (Punjab Police) के बर्खास्त डी.एस.पी. जगदीश भोला (DSP Jagdish Bhola) को लेकर फैसला आ गया है।
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दरअसल, आज मनी लांड्रिंग मामले में सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने जगदीश भोला सहित 25 को दोषी करार दिया है। इस मामले में अदालत फैसला भी सुना सकती है।
हालांकि पिछली सुनवाई पर भोला को फिजिकल रूप में पेश नहीं किया गया था। इसके बाद इस मामले की अगली तारीख पड़ गई थी। भोला पर ड्रग तस्करी की कमाई से करोड़ों रुनए की संपत्ति बनाने का आरोप है।
11 साल पहले का मामला
गौरतलब है कि यह मामला साल 2013 में सामने आया था। इस मामले के खुलासे से पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया और राज्य के कई नेताओं से पूछताछ भी हुई।
जांच में पता चला कि यह ड्रग रैकेट 6 हजार करोड़ रुपए का है। साल 2019 में सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में 25 लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा सुनाई थी।
करोड़ों की बनाई संपत्ति, नहीं भरा कोई टैक्स
ईडी ने जब मामले की जांच शुरू की तो पता चला था कि इस केस में शामिल आरोपियों ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई हुई है। जबकि इन लोगों ने इनकम टैक्स तक नहीं भरा था। वहीं, उनकी आमदन से आय बहुत अधिक है।
इससे साफ हो गया था कि उक्त लोग किसी अन्य कारोबार में शामिल थे। इसके बाद ईडी ने आरोपियों की प्रॉपर्टी काे अटैच किया था। इसमें मोहाली से लेकर कई जगह आलीशान कोठियां, इंडस्ट्रियल प्लॉट व अन्य संपत्ति शामिल थी।