डेली संवाद, नई दिल्ली। US Diversity Visa : अमेरिका के डाइवर्सिटी वीजा (DV) कार्यक्रम के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने घोषणा की है कि वह DV-2020 और DV-2021 कार्यक्रमों से संबंधित वीजा मामलों की प्रक्रिया को बंद कर देगा। इस लेख में हम इस निर्णय के बारे में विस्तार से जानेंगे और इसके संभावित प्रभावों को समझेंगे।
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US Diversity Visa कार्यक्रम क्या है?
डाइवर्सिटी वीजा(US Diversity Visa) कार्यक्रम एक अमेरिकी सरकार की पहल है जो हर साल विशेष देशों के नागरिकों को अमेरिका में स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) पाने का मौका देती है। ये देशों के नागरिक अमेरिका में आप्रवासन की दृष्टि से कम प्रतिनिधित्व वाले होते हैं। इस कार्यक्रम के तहत, योग्य व्यक्तियों को लॉटरी के माध्यम से वीजा प्राप्त करने का मौका मिलता है।
हाल की अदालती निर्णय की जानकारी
26 जून 2024 को, अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट कोर्ट ने DV-2020 और DV-2021 कार्यक्रमों से संबंधित कई मामलों के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। इन मामलों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को आदेश दिया था कि वे DV-2020 और DV-2021 के तहत वीजा आवेदनों की प्रक्रिया जारी रखें और उन पर फैसला करें।
हालांकि, अब अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स ने इन निर्णयों को पलटते हुए कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गलत आदेश दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन वित्तीय वर्षों के समाप्त होने के बाद डाइवर्सिटी वीजा (US Diversity Visa) आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और अदालतें इसके लिए कोई राहत नहीं दे सकतीं।
नए वीजा आवेदन की प्रक्रिया
जो लोग DV-2020 और DV-2021 कार्यक्रमों के तहत प्रभावित हुए हैं, वे अब DV-2026 कार्यक्रम के तहत नए वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। DV-2026 के लिए पंजीकरण अक्टूबर 2024 में शुरू होगा और यह प्रक्रिया नवंबर 2024 तक चलेगी। इसका मतलब है कि जो लोग अभी भी अमेरिका में स्थायी निवास प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस नए आवेदन अवधि का इंतजार करना होगा।
प्रभावित लोगों के लिए क्या करें?
अगर आप DV-2020 या DV-2021 कार्यक्रमों से प्रभावित हुए हैं और आपने अभी तक वीजा प्राप्त नहीं किया है, तो आपको DV-2026 कार्यक्रम के लिए आवेदन करना होगा। वर्तमान में, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने DV-2020 और DV-2021 के मामलों के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा है। अगर भविष्य में कोई नया अपडेट या परिवर्तन होता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट उसे सार्वजनिक करेगा।