डेली संवाद, चंडीगढ़। Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राजनीतिक दल रैली के लिए स्कूल ग्राउंड का इस्तेमाल करने पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी गई है। चुनाव आयोग की तरफ से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जो विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में लागू होंगे।
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इसके साथ ही चुनाव कार्यक्रमों व रैली के दौरान चाइल्ड लेबर पर भी रोक रहेगी। बता दे कि ये आदेश सिर्फ पंजाब व हरियाणा में ही लागू होगा। बाकी राज्यों के लिए इसका प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि चाइल्ड लेबर को लेकर भी आयोग की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है।
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किसी भी रैली व चुनाव कार्यक्रम में चाइल्ड लेबर पर पूर्ण रोक रहेगी, जो सभी राज्यों के लिए लागू होगा। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनावों के करीब रैलियों के लिए स्कूल के मैदानों का उपयोग करते रहे हैं, जिसका बड़े स्तर पर विरोध किया गया था क्योंकि इससे स्कूल में छात्रों की शिक्षा को नुकसान होता था।