डेली संवाद, जालंधर। Municipal Corporation Election, Punjab Election: पंजाब में नगर निगमों के चुनाव को लेकर अहम खबर आ रही है। खबर है कि नगर निगम चुनाव से संबंधित दायर हुई याचिका पर मार्च में सुनवाई होगी, जिससे नगर निगम का चुनाव संभवता लोकसभा इलैक्शन के बाद करवाया जाएगा।
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नगर निगम चुनाव को लेकर जालंधर और अमृतसर के लोगों द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जालंधर सहित पंजाब की 5 नगर निगमों का कार्यकाल पिछले साल जनवरी से लेकर अप्रैल के दौरान पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक सरकार द्वारा नए सिरे से नगर निगम के चुनाव करवाने के लिए शेड्यूल जारी नहीं किया गया।
म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट के नियमों का उल्लंघन
जानकार बताते हैं कि संविधान के साथ पंजाब म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इस केस की 5 जनवरी को हुई पहली सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा सरकार को एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करने के लिए बोला गया था, लेकिन सरकार की तरफ से वार्डबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस पैंडिंग होने का हवाला दिया गया।
इसके मद्देनजर हाई कोर्ट द्वारा फिक्स की गई 5 फरवरी को एक बार फिर सरकार द्वारा वहीं दलील दी गई, जिसके चलते कोई फैसला नहीं हो पाया और अब 21 मार्च को अगली सुनवाई होगी।
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नगर निगम के जनरल हाऊस का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए सिरे से चुनाव न करवाने को लेकर सरकार द्वारा पहले वार्डबंदी फाइनल न होने का हवाला दिया गया। यह प्रक्रिया मुकम्मल होने के बाद नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाने का काम शुरू किया गया और स्टेट इलैक्शन कमिशन को नवंबर के दौरान चुनाव करवाने की सिफारिश भेज दी गई। इसके बाद सारा मामला ठंडा हो गया।
लोकसभा चुनाव के बाद होगा निगम चुनाव
नगर निगम चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा के बजट सत्र के बाद किसी भी समय चुनाव के लिए आचार संहिता लागू की जा सकती है। अब कोर्ट द्वारा जो 21 मार्च को सुनवाई फिक्स की गई है, उसके चलते सरकार पर जल्दी नगर निगम चुनाव करवाने का कोई दबाव नहीं है।