डेली संवाद, चंडीगढ़। PUCA: पंजाब अनएडेड कॉलेजेज एसोसिएशन (पीयूसीए) बनाम पंजाब स्टेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग (पीएसबीटीई एंड आईटी) मामले में रिट याचिका संख्या सीडब्ल्यूपी-11-2024 दिनांक 6 जनवरी, 2024 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी ने आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है।
ये भी पढ़ें: डंकी रूट से विदेश जाने का है प्लान, तो ये स्टोरी पढ़कर कांप जाएगी रूह
(आईकेजीपीटीयू), जालंधर और पीएसबीटीई और आईटी, चंडीगढ़ 31 अक्टूबर, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक फार्मेसी पाठ्यक्रमों में किए गए प्रवेश पर विचार करेंगे। याचिकाकर्ता डॉ. अंशू कटारिया, अध्यक्ष, पीयूसीए ने यह कहते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया कि सुप्रीम कोर्ट और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), नई दिल्ली ने 31 दिसंबर तक पूरे देश में फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति दी है।
ये भी पढ़ें: जालंधर के Board to Abroad के ट्रेवल एजैंट पर महिला ने लगाए सनसनीखेज आरोप
कई अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि ने भी प्रवेश की तारीखें बढ़ा दी हैं लेकिन पंजाब में प्रवेश 31 अक्टूबर को बंद हो गए थे। अब कोर्ट के इस आदेश से पंजाब में पिछले 3 महीनों में फार्मेसी कोर्सेज में हुए सभी दाखिले माने जाएंगे। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 31 जनवरी 2024 की तारीख तय की है।