डेली संवाद, नई दिल्ली। Advance Income Tax: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 15 दिसंबर 2023 एडवांस टैक्स (Advance Tax) भुगतान करने की आखिरी तारीख तय की है। इसका मतलब है कि जिन करदाता ने अभी तक एडवांस टैक्स नहीं दिया है उनके पास केवल आज का ही मौका है।
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अगर कोई टैक्सपेयर्स समय से टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा उन्हें जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है।
एडवांस टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 208 के तहत जिन भी करदाता ने कर कटौती के बाद 10,000 रुपये से ज्यादा की टैक्स देनदारी का अनुमान है। उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है।
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अगर टैक्सपेयर्स यह टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो दंड के तौर पर ब्याज का भुगतान करना होगा। यह ब्याज प्रति माह 1 फीसदी या फिर टैक्स की हिस्से की दर से लिया जाता है। आपको बता दें कि सीनियर सिटीजन जिनकी कोई इनकम नहीं है। उन्हें एडवांस टैक्स से छूट दी गई है।
ऑनलाइन कैसे भरें एडवांस टैक्स
- आपको सबसे पहले भारतीय आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना है।
- इसके बाद आपको होम पेज पर ‘ई-पे टैक्स’ पर क्लिक करना है।
- अब आप अपना पैन कार्ड नंबर (Pan Card) दर्ज करें और उसकी पुष्टि के लिए दोबारा दर्ज करें।
- इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है जिस पर 6 डिजिट का ओटीपी (OTP) आएगा।
- ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको इनकम टैक्स को सेलेक्ट करना है।
- अब आप असेसमेंट वर्ष 2024-25 को सेलेक्ट करने के बाद एडवांस टैक्स ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको सभी जरूरी जानकारी दर्ज करनी है।
- अब आप पेमेंट मोड सेलेक्ट करें और पेमेंट करें।
- पेमेंट करने के बाद स्क्रीन पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप शो होगी उसे संभाल कर रखें। भविष्य में आईटीआर भरते समय यह काफी काम आएगी।