डेली संवाद, चंडीगढ़। New Rules: अक्टूबर का महीना शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी है। जैसे की आपको पता है कि हर महीने कई वित्तीय नियमों में बदलाव होता है। ऐसे ही 1 अक्टूबर से कई वित्तीय नियम बदल जाएंगे। बता दे कि आप 30 सितंबर 2023 तक 2,000 का नोट बदल सकते है।
1 अक्टूबर से 2,000 के नोट नहीं चलेंगे। चलिए जानते है ऐसे ही और नियमों के बारे में जो 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे। बता दे कि सेबी (SEBI) ने डीमैट और ट्रेडिंग खातों के लिए नामांकन अनिवार्य कर दिया है। डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन की जानकारी देने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 है। अगर कोई खाताधारक अपने खाते के नॉमिनी के बारे में जानकारी नहीं देता तो 1 अक्टूबर के बाद उसका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।
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इसके साथ ही सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नामांकन भी अनिवार्य कर दिया है। इसकी सीमा भी 30 सितंबर 2023 की तय की गई है। वहीं अगर खाताधारक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते है तो उनका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। बता दे कि आकउंट फ्रीज होने के बाद आप किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं कर सकेंगे।
जैसा कि आप जानते हैं 1 अक्टूबर 2023 से कई वित्तीय नियम बदल जाएंगे। ऐसे में टी.सी.एस (TCS) के नियम बदल रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अगर आप विदेश जाने के लिए टूर पैकेज खरीद रहे हैं तो आपको बता दें कि इस पर आपको टीसीएस देना होगा। 7 लाख रुपये के टूर पैकेज पर आपको 5 फीसदी का टीसीएस भुगतान करना होगा है। इसके साथ ही 7 लाख रुपये से ज्यादा के टूर पैकेज पर आपको 20 फीसदी टीसीएस भुगतान करना होगा।
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आपको बता दे कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने मई में घोषणा की थी कि 2,000 रुपये के नोट को प्रचलन में लाया जा रहा है। इसके बाद लोगों को 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोट जमा करने होंगे। ऐसी स्थिति में आपको 2,000 रुपये के नोट को तुरंत बदलना होगा या जमा करना होगा अन्यथा 2,000 रुपये के नोट का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
इसके साथ ही बचत खाते के नियमों में भी कई तरफ के बदलाव किए गए है। सभी लोगों को अपने खाते के साथ आधार कार्ड की जानकारी दर्ज करना जरूरी है। अगर किसी खाताधारक के खाते में आधार की जानकारी नहीं है तो उसका खाता 1 अक्टूबर को फ्रीज कर दिया जाएगा।