डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: जालंधर वेस्ट हलके के विधायक और AAP के प्रवक्ता शीतल अंगुराल को राहत मिल गई है। कोर्ट ने 24 अगस्त (वीरवार) को गिरफ्तार कर पेश किए जाने के आदेश दिए थे। लेकिन शीतल अंगुराल बुधवार को ही कोर्ट में पेश हो गए और जमानत याचिका दायर की।
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कोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया और 1 सिंतबर को सुनवाई करने का फैसला सुनाया। मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने शीतल अंगुराल को उनका पासपोर्ट निचली कोर्ट में जमा करने के आदेश दिए हैं। वहीं, लगाया गया जुर्माना अंगुराल को एक हफ्ते के अंदर अंदर जमा करवाना होगा।
बता दें कि बीते दिन सीजेएम अमित कुमार गर्ग की कोर्ट ने जालंधर वेस्ट के आप विधायक शीतल अंगुराल के हरविंद्र कौर मिंटी मामले में बार-बार समन भेजने के बावजूद पेश न होने पर गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 24 अगस्त तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किए जाने के आदेश दिए थे।
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आपको बता दें कि हरविंद्र कौर मिंटी ने सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा में टिप्पणी करने पर पुलिस थाना डिवीजन नंबर-6 में शीतल अंगुराल और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। शिकायत में मिंटी कौर ने कहा था कि उसके बारे में आपत्तिजनक शब्द कहने के साथ-साथ उसे ब्लैकमेलर भी कहा गया था।
जिसे लेकर अंगुराल कोर्ट में नहीं पेश दिए। जिसके बाद सीजेएम अमित कुमार गर्ग के आदेश में कहा है कि शीतल अंगुराल द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन न करना साफ दर्शाता है कि वह न्यायिक व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं।