डेली संवाद, फरीदकोट। Travel Agent: पंजाब का जिला फरीदकोट के ट्रेवल एजेंटो के लिए सरकार ने कड़े आदेश जारी किए है। विदेश भेजने के नाम पर लगातार हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए अब फरीदकोट का जिला प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रहा है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रशासन द्वारा जिले के उन सभी ट्रैवल एजेंटो को 15 दिन के अंदर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए लाइसेंस दिखाने को कहा है, जिसके आधार पर वह लोगों को विदेश में श्रमिक के रूप में भेजते हैं।
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मिली जानकारी के मुताबिक ट्रैवल एजेंटों को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी अपना लाइसेंस 15 दिन के अंदर जिला प्रशासनिक परिसर फरीदकोट कमरा नंबर 230 (विविध शाखा) में जमा कराना होगा। डिप्टी कमिश्नर विनीत कुमार ने कहा कि लाइसेंस केवल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से जारी किए जा सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि अभी भी कई ऐसे एजेंट हैं, जिन्होंने विदेश मंत्रालय से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और न ही लाइसेंस लिया है। इसलिए जिन एजेंटों के पास लाइसेंस नहीं हैं वह जल्द से जल्द अपने लाइसेंस विदेश मंत्रालय से जारी करवाएं।