डेली संवाद, नई दिल्ली। Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।उन्होंने शनिवार को गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट ने बीती 7 जुलाई को इस मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था।
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हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से मना कर दिया था। इसके चलते राहुल गांधी फिलहाल सांसद बने रहने या चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। कांग्रेस नेता की याचिका अभी सिर्फ दाखिल हुई है। हो सकता है सोमवार को उनके वकील चीफ जस्टिस से जल्द सुनवाई का अनुरोध करें।
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मोदी उपनाम वाले मानहानि मामले में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल वह जमानत पर हैं, लेकिन दोषी होने के चलते सांसद होने के अयोग्य हैं। ये मानहानि का मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के अभियान के दौरान राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था।