डेली संवाद, नई दिल्ली। New Parliament House: नए संसद भवन (New Parliament House) का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया और स्पष्ट कहा कि यह कोर्ट का विषय नहीं है।
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कोर्ट ने इसके साथ ही याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर ऐसी याचिका दोबारा लगाई गई तो कोर्ट जुर्माना भी लगा देगा। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हमें पता है कि ये याचिका किस कारण डाली गई है। कोर्ट ने इसी के साथ याचिकाकर्ता से पूछा कि आखिर इससे किसका हित होने वाला है।
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कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाओं की सुनवाई करना हमारा काम नहीं है। बता दें कि एक वकील ने यह याचिका दाखिल की थी, जिसमें आरोप लगाया है कि नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को ना बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया गया है। कांग्रेस, टीएमसी और आप समेत कुल 21 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार की घोषणा कर चुके हैं।
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