डेली संवाद, चंडीगढ़। Encashment Exemption: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली अवकाश नकदीकरण छूट की राशि पर आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।
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आपको बता दें कि अभी तक गैर-सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नकद भुगतान पर मिलने वाली राशि पर आयकर छूट की सीमा 3 लाख रुपये थी। यह सीमा वर्ष 2002 में तय की गई थी जब सरकारी क्षेत्र में शीर्ष मूल वेतन 30,000 रुपये प्रति माह था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर ब्यूरो (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, आयकर की धारा 10 (10एए) (2) के तहत कर राहत की कुल सीमा 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।
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सीबीडीटी के मुताबिक, गैर-सरकारी कर्मचारियों को हॉलिडे कैश पेमेंट पर मिलने वाली अधिकतम 25 लाख रुपये की राशि पर टैक्स राहत की सुविधा 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। दरअसल सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में टैक्स राहत का ऐलान किया था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को अवकाश नकद भुगतान के रूप में मिलने वाली राशि पर कर राहत की सीमा तीन लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की जाएगी।
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