डेली संवाद, पाकिस्तान। Imran Khan Release: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि इमरान खान की गिरफ्तारी को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया था उनकी रिहाई के लिए लोग सड़कों पर उतर आए थे।
ये भी पढ़ें: AAP के MLA को कांग्रेसियों ने बनाया बंधक, जमकर हंगामा
सुप्रीम कोर्ट ने सख़्त लहजे में कहा है कि अदालत के परिसर से इमरान की गिरफ्तारी डिस्ग्रेसफुल- यानी अपमानजनक है। चीफ जस्टिस की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) से कहा- इमरान को फौरन रिहा करें। कोर्ट के इस आदेश के बाद इमरान खान को रिहा कर दिया गया है।
ये भी पढ़ें: पंजाब में GST चोरी क्यों करते हैं कारोबारी
इसके साथ ही मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बांदियाल ने सवाल किया की किसी कोर्ट परिसर से किसी को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? मामले में अदालत ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना किसी को भी अदालत से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। मामले में कोर्ट में यह भी कहा कि परिसर में प्रवेश करने का मतलब है आत्मसर्पण।