डेली संवाद, जालंधर। Punjab News: रामामंडी के Johal Hospital के डॉक्टर BS Johal की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। पिछली पेशी 6 सितंबर को थी तब अदालत ने जमानत याचिका पर कोई फैसला देने की बजाय इस केस की अगली तारीख 13 सितंबर की डाल दी थी। डॉक्टर जौहल पर SC/ST Act की गैर जमानती धारा के तहत मामला दर्ज है। अभी तक उनको गिरफ्तारी का डर सता रहा है। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय जालंधर में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर रखी है।
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यहां बता दें कि जालंधर के रामामंडी में जालंधर वेस्ट के हल्के में बावा बस्ती खेल की रहने वाली एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। महिला के पति ने अस्पताल डॉक्टर जौहल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमे उनका कहना था कि बिल के पैसे न चुका पाने के कारण डॉक्टर ने उसकी पत्नी को बंधक बनाकर रखा और जाति सूचक शब्द कहकर गालियां निकाली थीं। इसके साथ ही उसने डॉक्टर के खिलाफ और भी कई आरोप लगाए थे।
पति की शिकायत के आधार पर पुलिस ने डॉक्टर BS Johal के खिलाफ SC/St Act के तहत मामला दर्ज किया था। एससी-एसटी की जिस धारा 3,4,5 के तहत जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करने का मामला दर्ज किया गया था। वह सारी धारा संज्ञान के दायरे में आती हैं और यह गैर जमानती हैं।
IMA द्वारा केस रद्द करवाने की मांग
डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) उनके पक्ष में उतर आई थी। उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर डॉक्टर जौहल के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करवाने की गुहार भी लगाई थी, लेकिन FIR रद्द नहीं हुई।
इसके साथ ही डॉक्टर BS जौहल ने विधायक शीतल अंगुराल को गुस्से में यह तक कह दिया था कि पैसे दो औऱ लाश को ले जाओ। नहीं तो उन्हें लाशों का संस्कार करना भी आता है। जब मामला दर्ज हुआ तो डॉक्टर ने विधायक के साथ समझौता कर लिया।
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