लखनऊ। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी (Sapna Chaudhry) को लेकर लखनऊ से बड़ी खबर है। डांस का कार्यक्रम रद्द करने व टिकट का पैसा भी वापस नहीं करने के एक मामले में वांछित मशहूर डांसर सपना चौधरी ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया। साथ ही अंतरिम जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई।
एसीजेएम शांतनु त्यागी ने 25 मई तक के लिए अभियुक्ता सपना चौधरी को सशर्त अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इनकी नियमित जमानत अर्जी पर उसी दिन सुनवाई होगी। सपना चौधरी ने आत्मसमर्पण के साथ ही जमानत अर्जी भी पेश किया। अदालत ने इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया। फिर इनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।
सपना चौधरी ने गिरफ्तारी वांरट निरस्त करने की मांग की
अदालत ने दोनों पक्षों की बहस के बाद सशर्त अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर की। करीब पांच बजे अभियुक्ता सपना चौधरी रिहा हुईं। 17 नवंबर, 2021 को इस मामले में सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। जबकि इससे पहले सपना चौधरी की डिस्चार्ज अर्जी खारिज हो गई थी। 23 नवंबर, 2021 को सपना चौधरी ने गिरफ्तारी वांरट निरस्त करने की मांग की थी।
अदालत ने उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया था। फिर 21 दिसंबर, 2021 को सत्र अदालत से सपना चौधरी की अग्रिम जमानत की अर्जी भी खारिज हो गई थी। एक मई, 2019 को इस मामले में सपना चौधरी के खिलाफ किसी व्यक्ति के विश्वास का हनन व धोखाधड़ी करने के मामले में आरोप पत्र दाखिल हुआ था।
सभी अभियुक्तों पर आरोप तय होना है
जबकि 20 जनवरी, 2019 को इस कार्यक्रम के आयोजक जुनैद अहमद, इवाद अली, अमित पांडेय व रत्नाकर उपाध्याय के खिलाफ आइपीसी की धारा 406 व 420 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अदालत सपना समेत अन्य सभी अभियुक्तों के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान ले चुकी है। अब सपना समेत सभी अभियुक्तों पर आरोप तय होना है।
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