डेली संवाद, जालंधर
अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट, जालंधर अमरजीत बैंस ने फ़ौजदारी विवरण संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते ज़िला जालंधर में शाम 7.00 बजे ले कर सुबह 9.00 बजे तक कम्बाईनों के साथ गेहूँ काटने पर पाबंदी लगा दी है।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि गेहूँ की कटाई केवल उन हारवैस्टर कम्बाईनों के साथ की जाये, जिनके पास बी.आई.ऐस. का सर्टिफिकेट हो।
अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट ने एक अन्य आदेश के द्वारा ज़िला जालंधर में गेहूँ की नाड़ी / अवशेष को आग लगाने पर भी पाबंदी लगा दी है। उपरोक्त दोनों आदेश 31 मई 2022 तक लागू रहेंगे।