चंडीगढ़। बच्चों के अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें इंटरनेट के जरिए सोशल मीडिया पर डालने के मामले में एक साथ पूरे देश के 76 शहरों में भारी पैमाने पर छापेमारी की। यह छापेमारी 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के शहरों में की गई। सीबीआई ने 14 नवंबर को इस मामले में 23 अलग अलग केस दर्ज किए। इन मामलों में 83 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
वहीं ओडिशा में छापेमारी के दौरान सीबीआई अधिकारी की जमकर पिटाई की गई, जिससे वह घायल हो गए। सीबीआई के मुताबिक पंजाब, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर लोगों के घरों में छापा मारी की गई।
पंजाब में इन शहरों में छापेमारी
सीबीआई की टीम ने पंजाब के कई शहरों में छापेमारी और कार्रवाई की। पंजाब के संगरूर, मालेरकोटला, होशियारपुर और पटियाला में सीबीआई की टीम ने बड़ी कार्यवाही की है। यहां से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये लोग बच्चों के यौन शोषण से जुड़े थे। फिलहाल सीबीआई पूरे मामले की तफ्शीश कर रही है।
बच्चों के साथ शोषण के बढ़े 400 फीसदी मामले
दरअसल नैशनल क्राइम रिकॉर्डस ब्यूरों के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 2019 के मुकाबले 2020 में बच्चों के अश्लील विडियो बनाने उनका शोषण करने के मामलों में 400 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। छापेमारी में सीबीआई को बड़ी तादाद में आपत्तिजनक दस्तावेज और डेटा मिले हैं।
अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण एवं उत्पीड़न में कथित रूप से शामिल 83 लोगों के खिलाफ 14 नवंबर को 23 अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।
विदेशी नंबरों से आते थे लिंक
सूत्रों के मुताबिक, यूपी के चंदौली में पकड़े गए सूरज ने सीबीआई टीम को बताया कि दोस्ती के नाम पर कई ग्रुप से जुड़ने के बाद उसे विदेशी नंबरों से लिंक आते थे, जिसमें अश्लील विडियो होते थे। कुछ दिन पहले उसने कई ग्रुपों को डिलीट कर दिया था। टीम सूरज का मोबाइल जब्त कर ले गई।
अधिकारी को पीटा
ओडिशा के ढेंकनाल जिले में सीबीआई की छापेमारी के दौरान कुछ लोगों ने अधिकारियों पर हमला कर दिया। उनकी जमकर पिटाई की। जुबुली नायक नाम के शख्स के घर पर हुई इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया।
चाइल्ड पॉर्न से संबंधित ढेरों मामले सामने आने के बाद सीबीआई ने एक स्पेशल कमिटी का गठन किया गया। इसे लेकर जहां पोक्सो कानून को हाल ही में और भी सख्त बनाया गया है, तो वहीं आईटी ऐक्ट में भी इसके लिए सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है।
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