डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब राज बिजली रेगुलेटरी कमिशन ने तारीख 28.05.202 को जारी अपने आदेश अनुसार वित्तीय साल 2021-22 के लिए टैरिफ/चार्जिज वाले टैरिफ आदेश जारी किये हैं। इन आदेशों में कमिशन ने वित्तीय साल 2019 -20 की सही स्थिति, वित्तीय साल 2020 -21 की सालाना कारगुजारी समीक्षा (एपीआर) और वित्तीय साल 2021 -22 के लिए लागू टैरिफ/चार्जिज के साथ वित्तीय साल 2021-22 के लिए पंजाब राज पावर कोरर्पोशन लिमटिड (पीएसपीसीऐल) और पंजाब राज ट्रांसमिशन कोरर्पोशन लिमटिड (पी.एस.टी.सी.एल.) की समूची राजस्व जरूरत (एआरआर) निर्धारित की है।
कमिशन ने वित्तीय साल 2021 -22 के लिए पीएसपीसीएल का ए.आर.आर. (पिछले सालों के अन्तर को एक समान करने के बाद) 32982.49 करोड़ रुपए निर्धारित किया है जिसमें पी.एस.टी.सी.एल. के लिए टैरिफ के जरिये वसूल किया जाना वाला 1331.71 करोड़ रुपए का ए.आर.आर. शामिल है। कमिशन उपयोगिता की कार्य कुशलता की जरूरतों के प्रति सचेत रहा है परन्तु खपतकारों के हित इसके मुकाबले सर्वोत्त्म रहे हैं।
मुख्य विशेषताएं
नया टैरिफ 01.06.2021 से 31.03.2022 तक लागू रहेगा और पिछले साल का टैरिफ 31.05.2021 तक लागू रहेगा। कोविड-19 महामारी के कारण समाज के कमजोर वर्ग को पेश मुश्किलों के मद्देनजर 2 किलोवाट तक के लोड और 0 से 100 यूनिट और 101 से 300 यूनिट की उपभोग सलैबज वाले घरेलू खपतकारों के लिए प्रति यूनिट टैरिफ दरें क्रमवार 1 रुपए और 50 पैसे घटा दी गई हैं। 2 किलोवाट से 7 किलोवाट तक के लोड और 0 से 100 यूनिट और 101 से 300 यूनिट उपभोग सलैबज वाले घरेलू खपतकारों के लिए टैरिफ दरें क्रमवार 75 पैसे और 50 पैसे घटा दी गई हैं।
इससे इन खपतकारों को 682 करोड़ रुपए की वित्तीय राहत मिलेगी। छोटे और दर्मियाने औद्योगिक खपतकारों और एन.आर.एस. खपतकारों पर किसी तरह का अतिरिक्त भार नहीं डाला गया है। ए.पी. श्रेणी के लिए टैरिफ में मामूली 9 पैसांे का विस्तार किया गया है। इससे एपी श्रेणी की क्रास सब्सिडी (-) 14.41प्रतिशत से घटा कर (-) 12.05 प्रतिशत कर दी गई है। बड़े औद्योगिक खपतकारों (जनरल और पीआईयू) के लिए टैरिफ में विस्तार 2प्रतिशत से भी कम रखा गया है।
उपभोग के लिए घटाऐ गए बिजली चार्ज
कमिशन ने थै्रशहोल्ड सीमा से अधिक बिजली के उपभोग के लिए उद्योग को 4.86/के.वी.ए.एच. की कम बिजली दरों की पेशकश करते हुये अतिरिक्त बिजली के उत्पादक प्रयोग को उत्साहित करने के लिए उद्योग को बढ़ावा देने की अपनी नीति को जारी रखने का फैसला किया है।
इसके इलावा, ‘वोलटेज की छूट 4.86/के.वी.ए.एच. के निर्धारित बिजली खर्चों से अलग होगी।
विशेष नाइट टैरिफ तय चार्जिज़ और 4.86/के.वी.ए.एच. बिजली चार्ज के साथ विशेष तौर पर रात 10.00 बजे से अगले दिन प्रातः काल 06.00 बजे तक के समय के दौरान बिजली का प्रयोग करने वाले सभी (एलएस/एमएस/एसपी) औद्योगिक खपतकारों के लिए विशेष नाइट टैरिफ जारी रखा गया है।
उद्योग की माँग पर रात की श्रेणी वाले खपतकारों के द्वारा बिजली के प्रयोग की सुविधा, आम टैरिफ पर बढ़ाए गए 4 घंटों भाव प्रातः काल 06.00 बजे से प्रातः काल 10.00 बजे तक पूरे साल के लिए बढ़ा दी गई है जिसमें वित्तीय साल 2021-22 का गर्मी/धान का सीजन शामिल है।