डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब सरकार ने राज्य में कोविड -19 के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजऱ आज जालंधर, लुधियाना और पटियाला में 18 अगस्त 2020 से अगले आदेशों तक अतिरिक्त पाबंदियाँ लगाई हैं। यह जानकारी देते हुये पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 मामलों में अचानक विस्तार होने के कारण राज्य के सभी शहरों में कुछ गतिविधियों पर अतिरिक्त पाबंदियाँ लगाना ज़रूरी समझा गया है।
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इस अनुसार 18 अगस्त से अगले आदेशों तक पंजाब के सभी शहरों की नगर निगम की सीमा के अंदर अतिरिक्त पाबंदियाँ लगाई गईं हैं। उन्होंने बताया कि सभी ग़ैर-ज़रूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के यातायात पर पंजाब के सभी शहरों की म्युनिसिपल हद के अंदर रात 9 बजे से प्रात:काल 5 बजे तक पाबंदी रहेगी।
हालाँकि, मल्टीपल शिफ्टों के संचालन, राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर व्यक्तियों और ज़रूरी चीजों के यातायात और समान को उतारने और बसों, रेल गाड़ीयों और हवाई जहाज़ों के बाद व्यक्तियों को उनके स्थानों पर जाने समेत लाने-ले जाने की आज्ञा होगी। इसी तरह 2-3 शिफ्टों में चल रहे उद्योग भी खुले रहेंगे।
शराब के ठेके रात 8.30 बजे तक खुले रहेंगे
उन्होंने बताया कि रैस्टोरैंट, होटल और अन्य आतिथ्य की इकाईयाँ रात 8.30 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा दुकानों और शॉपिंग मॉल शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे। शॉपिंग मॉलों में स्थित रैस्टोरैंट / होटल और अन्य शराब के ठेके रात 8.30 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा राज्य भर में ज़रूरी चीजों और शॅापिंग मॉलों में व्यापार करने वालों के अलावा 31 जुलाई 2020 की हिदायतों के अनुसार दुकानें रविवार को बंद रहेंगी।
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इसके बिना लुधियाना, पटियाला और जालंधर 3 शहरों में दुकानों (ज़रूरी चीजों का कारोबार करने वालों के अलावा) और शॉपिंग मॉल भी अगले आदेशों तक शनिवार को बंद रहेंगे। प्रवक्ता ने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने लोगों से अपील की है कि वह शनिवार और रविवार को लुधियाना, पटियाला और जालंधर बड़े शहरों में अनावश्यक यात्रा से गुरेज़ करें।