प्रशासनीय आधिकारियों को सख़्त निर्देश जारी – किसी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं
डेली संवाद, जालंधर
जालंधर जिले के देहाती क्षेत्रों में पटाख़ों के गैरकानूनी उत्पादन, गोदाम और बेच कारण किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना की संभावना को ख़त्म करने के उदेश्य से जिलाधीश जालंधर वरिन्दर कुमार शर्मा ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जो कि पटाख़ों की किसी भी अन-अधिकारित गतिविधि की जांच करेगी।
जिलाधीश ने जारी आदेशों के अनुसार समिति में जालंधर 1 और 2, नकोदर, फिल्लौर और शाहकोट के एस.डी.एमज़ और डी.एस.पीज़, सहायक डिवीज़न फायर अधिकारी नगर निगम जालंधर, नगर कौंसिलों के कार्यसुधारक अधिकारी और पुड्डा के मुख्य प्रशासक शामिल हैं। इस समिति को देहाती क्षेत्रों में पटाख़ों के गैरकानून्नी उत्पादन, बेच, गोदाम को रोकने की जिम्मेदारी दी गयी है, ताकि किसी भी घटना से बचा जा सके।
जिलाधीश ने समिति को कहा है कि जिले में पटाख़ों के नाजायज कारोबार और गोदाम के खिलाफ सख़्त कार्यवाही की जाये। उन्होनें कहा कि समिति के मैंबर यह यकीनी बनाऐंगे कि जिले भर में पटाख़ों का कोई गैरकानूनी भंडार न हो।
उन्होंने यह भी कहा कि सभी व्यापारिक संस्थानों/उद्योगों में फायर सेफ्टी सम्बन्धित दिशा निर्देशों को सख्ती के साथ लागू किया जाये। इस के इलावा ज्वलनशील पदार्थों वाले उद्योगों की बारीकी के साथ जांच करने के आदेश जारी किये गए हैं।