डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: गलत जानकारी देकर जमानत लेने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने कांग्रेस नेता कुलबीर सिंह जीरा को नोटिस जारी किया है।
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बता दें कि कांग्रेस विधायक कुलबीर जीरा के खिलाफ संपत्ति विवाद में शिकायत करने वाले गुरनाम सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जीरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
इस मामले के अलावा तीन अन्य FIR
शिकायतकर्ता का कहना है कि जीरा ने हाई कोर्ट में गलत जानकारी दी थी कि इस FIR के अलावा उनके खिलाफ कोई और एफआईआर नहीं है। जबकि जीरा के इस मामले के अलावा तीन अन्य एफआईआर FIR थीं।
जिनमें दो एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली है और एक अभी भी लंबित है। जिसकी जांच चल रही है। उसने कहा कि विधायक जीरा ने जमानत लेते समय इन तीनों एफआईआर की जानकारी हाई कोर्ट से छिपाई थी। जिसके चलते जीरा के खिलाफ कार्रवाई की गई है।