डेली संवाद, अमृतसर। Punjab News: पंजाब सरकार (Punjab Government) ने अमृतसर (Amritsar) में बन रही बहुमंजिला कामर्शियल इमारत के निर्माण पर रोक लगा दी है। आरोप है कि यह इमारत बिल्डिंग बायलाज (Building Bylaws) का पालन नहीं करती है। जिससे सरकार ने इमारत निर्माण पर रोक लगाने के साथ साथ जांच के आदेश दिए हैं।
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स्थानीय निकाय विभाग के चीफ विजिलेंस ऑफिसर (CVO) ने शिकायतों के आधार पर माल रोड पर पैनोरमा के सामने निर्माणाधीन कैटेगरी-6 बहुमंजिला कामर्शियल इमारत के निर्माण पर रोक लगा दी है, इसके साथ ही इसकी जांच सीनियर टाउन प्लानर (STP) परमपाल सिंह को सौंप दी है।
अफसरों पर भी गाज गिरने वाली है
सीवीओ ने कहा है कि जांच पूरी होने तक कंप्लीशन प्लान, नक्शा पास करने, पानी-सीवरेज कनेक्शन की मंजूरी और एनओसी आदि देने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा बिल्डिंग के निर्माण के दौरान इलाके में तैनात रहे अफसरों के नाम भी मांगे हैं। जिससे कई अफसरों पर भी गाज गिरने वाली है।
जानकारी के अनुसार उक्त बहुमंजिला कामर्शियल इमारत की शिकायत जालंधर के आरटीआई एक्टिविस्ट करणप्रीत सिंह अरोड़ा ने की थी। करणप्रीत सिंह के मुताबिक उक्त इमारत में कई खामियां है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें अमृतसर नगर निगम के कई अफसर शामिल हैं।
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CVO के सामने पेश होकर बयान दर्ज करवाए
करणप्रीत सिंह की शिकायत के बाद पूरे मामले की फिर से जांच शुरू हुई। इसके बाद निर्माण में बरती गई अनियमितताओं के बारे में ATP वजीर राज और बिल्डिंग इंस्पेक्टर अंगद सिंह ने 6 जून 2024 को स्थानीय निकाय विभाग के CVO के सामने पेश होकर अपने बयान दर्ज करवाए थे।
CVO द्वारा असिस्टेंट टाउन प्लानर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर को इस बिल्डिंग के निर्माण का पूरा-पूरा रिकॉर्ड 12 जून तक मांगा गया था। इतना समय बीत जाने के उपरांत भी बिल्डिंग के रिकॉर्ड को अभी तक पेश नहीं किया गया। जिस पर CVO द्वारा नगर निगम अमृतसर के कमिश्नर को पत्र जारी करके इस बिल्डिंग की जांच सीनियर टाउन प्लानर से करवाने के लिए कहा गया।
कई कमियां गिनाई गई
इस बहुमंजिला कामर्शियल इमारत के बारे में ATP वजीर राज, बिल्डिंग इंस्पेक्टर अंगद सिंह ने CVO के पास अपने बयान दर्ज करवाए थे। जिसमें कई कमियां गिनाई गई थी। इनके अनुसार होटल के बिल्डिंग बायलाज के मुताबिक फ्रंट पार्किंग एरिया 25 फीसदी (1350 वर्ग गज ) होना चाहिए। जबकि मौके पर फ्रंट पार्किंग एरिया 23 फीसदी (1237.50 वर्ग गज) है। जिससे फ्रंट पार्किंग नियम की उल्लंघना होती है।
बिल्डिंग मालिक की तरफ से जमा करवाए गए कंप्लीशन प्लान में स्टैक पार्किंग दिखाकर ईसीएस पूरा होने के बारे में दर्शाया गया है, लेकिन वर्तमान में मौके पर स्टैक पार्किंग नहीं बनी है, जो नियमों का उल्लंघन है। फ्रंट हाउस लाइन में कैंटीलीवर्ड प्रोजेक्शन बनी हुई हैं, जोकि फ्रंट हाउस लाइन की वायलेशन है। होटल के बाईलॉज के अनुसार साइट कवरेज 40 प्रतिशत है पर मौके पर साइट कवरेज 49.50 प्रतिशत की गई है।
STP परमपाल को जांच सौंपी
सीनियर टाउन प्लानर परमपाल सिंह ने बताया कि माल रोड पर पैनोरमा के सामने निर्माणाधीन कॉमर्शियल बिल्डिंग की जांच दी गई है। निगम कमिश्नर से पत्र मिलते ही एमटीपी, एटीपी और बिल्डिंग इंस्पेक्टर को निर्देश जारी कर दी गई हैं। तीनों अधिकारियों को कहा गया है कि इस बिल्डिंग का पूरा-पूरा रिकॉर्ड उनके कार्यालय में सौंपा जाए।
इसके साथ-साथ जब से इस बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ है, तब से ही इस क्षेत्र में एमटीपी विभाग के किस-किस अधिकारी की ड्यूटी लगी है, उसकी भी सूची सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि इसमें अधिकारियों के साथ जाकर साइट विजिट की जाएगी। वहीं जांच रिपोर्ट आने वाले दिनों में सौंप दी जाएगी।
MTP-ATP और इंस्पैक्टर पर गिरेगी गाज
इस बहुमंजिला कामर्शियल इमारत की अनियमितताओं को लेकर कई अधिकारी नप सकते हैं। इसमें एमटीपी, एटीपी और इंस्पैक्टर के साथ साथ ड्राफ्टेसमैन पर भी गाज गिर सकती है। क्योंकि यहां बड़े पैमाने पर वायलेशन किया गया है।