डेली संवाद, नई दिल्ली। Tarun Tejpal: रेप मामले में आरोपी पत्रकार तरुण तेजपाल (Tarun Tejpal) को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। आरोपी ने केस की सुनवाई इन कैमरा यानी कोर्ट के बंद कमरे में हो, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने तरुण तेजपाल की याचिका को खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में मामले की बंद कमरे यानी इन-कैमरा सुनवाई नहीं होगी।
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कोर्ट ने कहा कि आरोपी के पास ये कहने का अधिकार नहीं है कि सुनवाई बंद कमरे में हो। हम इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने को इच्छुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला भी हाईकोर्ट पर छोड़ा कि मामले की सुनवाई फिजिकल हो या फिर वर्चुंअल कोर्ट में होगा। सुनवाई के दौरान CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या कोई आरोपी यह दावा कर सकता है कि सुनवाई बंद कमरे में हो, जबकि पीड़िता ये मांग नहीं करती है।
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पत्रकार तरुण तेजपाल ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 2013 के रेप मामले में उन्हें बरी करने के खिलाफ गोवा सरकार द्वारा दायर अपील पर ‘ इन कैमरा’ में सुनवाई का अनुरोध किया था। जिसे हाईकोर्ट ने 24 नवंबर 2021 को खारिज कर दिया था। तेजपाल की दलील थी कि बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर पीड़िता की तरह आरोपी की भी पहचान को संरक्षित कर जरूरी है।
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