डेली संवाद, नई दिल्ली। Supreme Court: प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे (Anand Teltumbde) को सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान कर दी है। आनंद तेलतुंबडे को दी गई ज़मानत को रद्द करने की एनआईए की याचिका ख़ारिज कर दिया गया है। भीमा कोरेगांव मामले में उन पर माओवादियों से संबंध रखने का आरोप लगाया गया था।
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चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने एनआईए की ओर से तेलतुंबडे की ज़मानत ख़ारिज करने के लिए दायर याचिका रद्द कर दी। तेलतुंबड़े को भीमा कोरेगांव मामले में यूएपीए के तहत जेल में बंद थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को तेलतुंबडे को जमानत दे दी थी। उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर ज़मानत दी गई थी।
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एनआईए के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के लिए आदेश पर रोक लगा दी थी। तेलतुंबडे को अप्रैल 2020 में गिरफ़्तार किया गया था। एक विशेष कोर्ट के जमानत देने से इनकार करने के बाद तेलतुंबडे ने पिछले साल हाईकोर्ट का रुख़ किया था। याचिका में कहा गया था कि वो 31 दिसंबर 2017 को पुणे में आयोजित एलगार परिषद के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे और उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण भी नहीं दिया था।
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