चंडीगढ़। Shock to former Punjab minister Sangat Singh Gilzian: करप्शन के आरोप झेल रहे पंजाब के पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां को हाई कोर्ट से कोई भी राहत नहींं मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज एफआईआर को रद करने की मांग को लेकर दाखिल गई याचिका पर उनको राहत नहीं दी है। इसमें मामले में गिलजियां गिरफ्तारी से बच रहे हैं।
हाई कोर्ट ने कहा यह कोई अर्जेंंट मामला नहीं है, इस पर रेगुलर बेंच ही सुनवाई कर सकती है। अगर याची को कोई राहत चाहिए तो वह अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर सकता है। संगत सिंह गिलजियां पर पेड़ों की कटाई के घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इस संबंध में पूर्व मंत्री साधू सिंह धर्मसोत और गिलजियां सहित अन्य लोगों के खिलाफ विजिलेंस ने मामला दर्ज किया है।
पढ़ें क्या है मामला
आपको बता दें कि पूर्व मंत्री साधू सिंह धर्मसोत सहित कई आरोपियों काे गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन संगत सिंह गिलजियां अब तक गिरफ्तारी से बच रहे हैं। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पिछले दिनों एक डायरी से सामने आए भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मंंत्री साधू सिंह धर्मसोत ,पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां व अन्य आरोपियों के खिलाफ रिश्वत के लेन-देन में एफआइआर दर्ज की थी।
डायरी के आधार पर आरोप लगा कि संगत सिंह गिलजियां ने भी रिश्वत का पैसा खाया। आरोप है कि उन्होंने ट्री गार्ड खरीदने के लिए सभी डीएफओ से कहा कि वे एक खास व्यक्ति से ट्री गार्ड की सप्लाई करें। एक ट्री गार्ड की कीमत 2800 रुपये रखी गई। आराेप है कि 800 रुपये प्रति ट्री गार्ड के हिसाब से रिश्वत दी गई। पंजाब में कुल 80 हजार ट्री गार्ड खरीदे गए थे।