डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब की कैप्टन सरकार ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर 9 प्रतिशत जीएसटी तथा 9 प्रतिशत सीजीएसटी लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह दरें प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री दौरान लगने वाले सर्विस चार्ज पर लगाई जाएगीं। इससे प्राप्टी खरीद करने वालों पर ज्यादा बोझ नहीेें पड़ेगा।
इस संबंध में पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हालांकि यह फैसला पंजाब सरकार ने 12 मई को किया था, लेकिन नोटिफिकेशन अब जारी की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर 0.25 फीसदी (सर्विस चार्ज) स्पेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डवैल्पमैंट टैक्स लगाया जाता था।
जीएसटी तथा सीजीएसटी की दरें सर्विस चार्ज पर लगाई जाएंगी। अगर किसी प्रापर्टी पर सर्विस चार्ज 1000 रुपये है तो इसके अलावा अब 9 प्रतिशत जीएसटी तथा 9 प्रतिशत सीजीएसटी के हिसाब से 180 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। इसके लिए राज्य से सभी सब रजिस्ट्रारों को इसकी सूचना दे दी गई है।