डेली संवाद, पंजाब। Punjab News: पंजाब के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के टीचिंग (Teaching) और नॉन टीचिंग स्टाफ (Non Teaching Staff) को लेकर अहम खबर सामने आई है।
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जानकारी के अनुसार पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब के सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को सरकारी कर्मचारियों की तरह पंजाब राज्य के छठे तनख्वाह कमीशन की सिफारिशों के अनुसार संशोधित तनख्वाह स्केल को लागू करने की प्रवानगी दे दी है। इस संबंध में पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पत्र जारी किया गया है।
पत्र में कहा गया है कि
पत्र में कहा गया है कि यह संशोधित तनख्वाह स्केल के 1 जुलाई 2024 से दिए जाएंगे। इसके साथ ही इस संशोधित तनख्वाह स्केल के अनुसार बनते एरियर को लेकर फैसला बाद में लिया जाएगा। वहीं कहा गया है कि पंजाब के जालंधर में उप-चुनाव के कारण पंजाब के कुछ इलाकों में चुनाव आचार सहिता लागू है।

इस लिए आचार सहिता वाले इलाकों को छोड़ कर यह आदेश पूरे राज्य में लागू रहेंगे। इसके साथ ही चुनाव आचार सहिता पूरी होने के बाद बाकी इलाकों में आदेश लागू हो जाएंगे।