डेली संवाद, नई दिल्ली। RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को महाराष्ट्र के उल्हासनगर स्थित कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Konark Urban Co-operative Bank Ltd) पर पैसे निकालने सहित कई प्रतिबंध लगा दिए हैं।
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ये प्रतिबंध बैंक की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए लगाए गए हैं। पात्र जमाकर्ता अपनी जमा राशि के विरुद्ध जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध 23 अप्रैल, 2024 (मंगलवार) को कारोबार बंद होने से लागू हो गए। बैंक पर लगाए गए प्रतिबंधों में यह शामिल है कि बैंक किसी भी ऋण और अग्रिम को मंजूरी या नवीनीकृत नहीं कर सकता है।
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इसके साथ ही कोई निवेश नहीं कर सकता है, कोई देनदारी हस्तांतरित नहीं कर सकता है या आरबीआई की अनुमति के बिना अपनी किसी भी संपत्ति का निपटान नहीं कर सकता है। केंद्रीय बैंक ने कहा, “बैंक की वर्तमान नकदी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सभी बचत खातों या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष से निकासी की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”