नई दिल्ली। Vice Presidential Election 2022 LIVE : देश के नए उपराष्ट्रपति (Vise President of India) के चुनाव के लिए आज संसद भवन में मतदान शुरू हो गया है। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम पांच बजे तक चलेगा। इसके तुरंत बाद मतों की गिनती की जाएगी और देर शाम तक निर्वाचन अधिकारी द्वारा देश के नए उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा कर दी जाएगी।
देश के उपराष्ट्रपति के लिए मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के बीच है। आंकड़ों पर गौर करें तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ का पलड़ा मार्गरेट अल्वा के मुकाबले भारी लग रहा है।
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उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान के बीच लोकसभा में TMC के संसदीय दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सांसद शिशिर अधिकारी को पत्र लिखा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के सांसद पिता को पत्र में सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है कि टीएमसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने का फैसला लिया है।
Voted in the 2022 Vice President election. pic.twitter.com/I6bn4MFDu2
— Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2022
राजस्थान के रहने वाले हैं जगदीप धनखड़
जगदीप धनखड़ यदि भारत के अगले उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो यह एक इत्तेफाक ही होगा कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति एक ही राज्य के होंगे। वर्तमान में ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष हैं और वह राजस्थान के कोटा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं।
Delhi | Former Prime Minister and Congress MP Dr Manmohan Singh cast his vote for the Vice Presidential election today at the Parliament. pic.twitter.com/PUH0RDcVIm
— ANI (@ANI) August 6, 2022
नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को हो रहा समाप्त
उपराष्ट्रपति के रूप में एम.वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है और नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के पात्र होते हैं।
संसद के दोनों सदनों को मिलाकर सदस्यों की मौजूदा संख्या 788 है, जिनमें से केवल भाजपा के 394 सांसद हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए किसी उम्मीदवार को जीत के लिए 390 से अधिक मतों की आवश्यकता होती है।
जालंधर में साढ़े चार साल में एक बार फिर पार्षद नहीं दिखीं, देखें
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